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सावधान नेशन न्यूज़

दिल्ली एयरपोर्ट पर 4.5 करोड़ रुपये का संदिग्ध गांजा जब्त, बैंकॉक से आए भारतीय यात्री को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2026

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर सीमा शुल्क विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4.5 करोड़ रुपये मूल्य का संदिग्ध गांजा जब्त किया है। इस मामले में बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यात्री के ट्रॉली बैग से लगभग 12.86 किलोग्राम संदिग्ध गांजा बरामद हुआ।


टर्मिनल-3 पर पकड़ा गया यात्री
सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई 6 अक्टूबर 2026 को की गई। बैंकॉक से फ्लाइट AI-2335 के जरिए दिल्ली पहुंचे यात्री को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर संदिग्ध प्रोफाइलिंग के आधार पर जांच के लिए रोका गया।
अधिकारियों ने यात्री को ग्रीन चैनल से हटाकर उसके सामान की विस्तृत जांच की। तलाशी के दौरान उसके चांदी जैसे रंग के ट्रॉली बैग में 13 पॉलीथीन के पैकेट मिले। इन पैकेटों में संदिग्ध गांजा या मारिजुआना होने की आशंका जताई गई।


12.86 किलोग्राम पदार्थ की कीमत 4.5 करोड़ रुपये
सीमा शुल्क अधिकारियों के मुताबिक, बरामद पदार्थ का कुल शुद्ध वजन 12,859.5 ग्राम यानी लगभग 12.86 किलोग्राम था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये बताई गई है। अधिकारियों ने संदिग्ध पदार्थ को जब्त कर लिया और यात्री को गिरफ्तार कर लिया।


NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई
इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यात्री की गिरफ्तारी धारा 43(बी) के तहत हुई और संदिग्ध पदार्थ को धारा 43(ए) के तहत जब्त किया गया। मामले में अधिनियम की धारा 8, 20, 23 और 29 के तहत भी केस दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।


तस्करी के नेटवर्क की जांच जारी
इस घटना के बाद सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों से मादक पदार्थों की कथित तस्करी पर ध्यान केंद्रित करती है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में यात्री की पहचान और कथित तस्करी के पीछे सक्रिय किसी नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।


फिलहाल, मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। बरामद पदार्थ को संदिग्ध गांजा बताया गया है; इसलिए इसे प्रयोगशाला या आधिकारिक पुष्टि के बिना अंतिम रूप से गांजा कहना उचित नहीं होगा।

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