सावधान नेशन न्यूज़
मोहिनी कुमारी
धर्मगुरु Swami Avimukteshwaranand को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दरअसल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में एफआईआर को रद्द करने और किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत को बताया कि दर्ज मामला तथ्यों के विपरीत है और इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। साथ ही यह भी दलील दी गई कि गिरफ्तारी से उनकी प्रतिष्ठा और धार्मिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अब अगली निर्धारित तारीख पर कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसमें एफआईआर की वैधता और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला लिया जा सकता है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए बड़ी राहत है, लेकिन अंतिम निर्णय अगली सुनवाई पर निर्भर करेगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे।
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