सावधान नेशन न्यूज़
अभिषेक यादव (प्रबंध निदेशक)
रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन में नगर परिषद और जिला प्रशासन ने खुले में मांस और मछली की बिक्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हाल ही में व्यापक छापेमारी की है। इस कार्रवाई की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
कार्रवाई का मुख्य कारण
नई सरकारी गाइडलाइन: बिहार सरकार ने हाल ही में (23 फरवरी 2026) पूरे राज्य में स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के पास खुले में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
स्वच्छता और स्वास्थ्य: खुले में बिकने वाले मांस से फैलने वाली गंदगी, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
डेहरी में हुई छापेमारी की मुख्य बातें
प्रमुख इलाकों में एक्शन: नगर प्रशासन की टीम ने डेहरी के पड़ाव मैदान, जामा मस्जिद बारह पत्थर, स्टेशन रोड और कमरनगंज चौक जैसे व्यस्त बाजारों में सघन जांच अभियान चलाया।
दुकानदारों में हड़कंप: छापेमारी की खबर मिलते ही कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराकर भाग निकले। प्रशासन ने उन दुकानों को चिन्हित किया है जो नियमों का उल्लंघन कर रही थीं।
लाइसेंस की अनिवार्यता: जांच में पाया गया कि अधिकांश दुकानदारों के पास वैध लाइसेंस नहीं था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल वही दुकानदार मांस बेच पाएंगे जिनके पास नगर परिषद का लाइसेंस होगा और जो दुकान के अंदर पर्दे या शीशे लगाकर बिक्री करेंगे।
दुकानदारों के लिए नए नियम
कवर करना अनिवार्य: दुकान के बाहर मांस टांगना या प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। दुकानों को काले शीशे या भारी पर्दों से ढंकना होगा ताकि बाहर से कुछ दिखाई न दे।
दूरी का नियम: स्कूल, मंदिर या अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के एकदम पास दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कचरा प्रबंधन: दुकानदारों को मांस के अवशेषों (वेस्ट) को सही तरीके से डस्टबिन में रखना होगा ताकि नगर परिषद की गाड़ी उसे उठा सके। गंदगी फैलाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना और दुकान सील करने की चेतावनी दी गई है।
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