राजधानी Delhi में ईद-उल-अजहा (बकरीद) 2026 से पहले कुर्बानी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए साफ कहा है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर सीधा आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
दिल्ली के विकास मंत्री Kapil Mishra ने बयान देते हुए कहा कि कुर्बानी केवल अधिकृत और तय स्थानों पर ही की जा सकती है। सड़कों, गलियों, सार्वजनिक पार्कों या खुले इलाकों में जानवर काटने पर पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही अवैध पशु बाजार लगाने, कॉलोनियों में जानवरों की खरीद-बिक्री करने और बिना अनुमति मंडी चलाने पर भी रोक लगा दी गई है।
सरकार ने सफाई और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा निर्देश जारी किया है। कुर्बानी के बाद खून, हड्डियां या जानवरों का कचरा नालियों, सीवर या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना अपराध माना जाएगा। नगर निगम और पुलिस टीमों को त्योहार के दौरान लगातार निगरानी के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस, नगर निगम और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीमें कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और किसी भी तरह की अफवाह या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।
इधर कई धार्मिक नेताओं और इमामों ने भी लोगों से सरकार के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर कुर्बानी करना ही बेहतर रास्ता है ताकि त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
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