सावधान नेशन न्यूज
तरुण कश्यप
उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ (हिरासत में मौत) मामले में सेंगर को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है।
- कोर्ट का फैसला: जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सेंगर की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया।
- हाई कोर्ट को निर्देश: शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सेंगर की सजा के खिलाफ लंबित अपील पर तेजी से सुनवाई करे और अगले तीन महीने के भीतर अपना फैसला सुनाए।
- सजा की स्थिति: कुलदीप सेंगर वर्तमान में उम्रकैद और 10 साल की सजा काट रहे हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में उनकी सजा निलंबित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद अब उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
- अगली कार्रवाई: अब सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हैं, जहां 11 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है।